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विदेशी मुद्रा के साथ पकड़े आरोपी की 50 हजार रु. हर्जाना समेत याचिका खारिज

3 वर्ष पहले
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जयपुर। हाईकोर्ट ने विदेशी मुद्रा के साथ गिरफ्तार आरोपी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 50 हजार रुपए हर्जाना समेत खारिज कर दिया। अदालत ने हर्जाना राशि एक महीने में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का निर्देश भी दिया। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार ने यह आदेश अर्पित जैन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज करते हुए दिया। याचिका में कहा कि प्रार्थी को नबंवर में कस्टम ने पकड़ा था और उससे मारपीट कर खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए। उससे 96 लाख पचास हजार 412 रुपए बरामद हुए थे। विदेशी मुद्रा एक करोड़ रुपए से कम होने के चलते जमानती अपराध होने के कारण उसे रिहा किया जाए। इसके विरोध में कस्टम विभाग की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी ने कहा आरोपी को दुबई जाते समय 13 नवंबर को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वह अगस्त 2017 से अब तक पांच करोड़ 89 लाख 35 हजार 511 रुपए दुबई ले जा चुका है।

चेक बाउंस केस में साढ़े तीन लाख रुपए जुर्माना

जयपुर। महानगर की एनआई एक्ट केसेज की विशेष कोर्ट ने चेक बाउंस केस में अभियुक्त न्यू सांगानेर रोड निवासी रामेश्वर निर्माण को छह महीने के साधारण कारावास की कैद व साढ़े तीन लाख रुपए जुर्माने की सजा दी है। कोर्ट ने यह आदेश अर्जुन बेनीवाल के परिवाद पर दिया। परिवाद में कहा कि उसने निजी जरूरतों के लिए आरोपी को दो लाख रुपए नगद उधार दिए थे। इस राशि के भुगतान के लिए आरोपी ने उसे 25 मई 2011 का चेक दिया।

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