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कर्मचारियों को निजी अस्पताल में भी मेडिकल पुनर्भरण सुविधा

3 वर्ष पहले
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जैसलमेर | सुप्रीम कोर्ट ने 44 लाख वर्तमान और रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा देश के किसी भी निजी अस्पताल में लिए जाने का आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि बेहतर चिकित्सा कर्मचारी का अधिकार है। इन कर्मचारियों को सरकार पुनर्भरण की सुविधा देगी।

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