जालंधर | अदालत ने 14 साल की लड़की को अगवा कर जबरदस्ती करने के दोषी अनूप कुमार को 10 साल कैद और 26 हजार रुपए जुर्माना ठोका है। नकोदर के मोहल्ला सूफी के रहने वाले अनूप के खिलाफ थाना नकोदर में महिला की शिकायत पर 2016 को केस दर्ज किया गया था। आरोप था कि अनूप उनकी 14 साल की बेटी को अगवा कर ले गया था। लड़की बरामद होने पर उसने आरोप लगाया कि अनूप ने उसके साथ जबरदस्ती की है। पुलिस ने केस में रेप की धारा जोड़ कर चार्जशीट कोर्ट में दायर कर दी थी।