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सोमवार से अगर नाबालिग बच्चे व्हीकल चलाते पकड़े गए तो चालान पेरेंट्स का कटेगा, 16 से 18 साल वाले डीएल लेकर गियरलेस टू-व्हीलर चला सकेंगे

3 वर्ष पहले
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अंडरएज बच्चों को टू-व्हीलर या फोर व्हीलर थमाने वाले सभी पेरेंट्स सावधान हो जाएं। ऐसे बच्चों के खिलाफ पुलिस मुहिम छेड़ रही है। पेरेंट्स को पुलिस ने दो दिन का समय दिया है। साेमवार से पुलिस अंडरएज वाहन चालकों के पेरेंट्स के चालान काटेगी।

पुलिस का मानना है कि लगातार बढ़ रहे हादसों में कमी आएगी और पेरेंट्स बच्चों को व्हीकल देने से पहले दस बार सोचेंगे।

पकड़े जाने पर गाड़ी के मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 180 के तहत बनेगा कलंदरा

सिटी में ऐसे कई लोग हैं, जो छोटे बच्चों को स्कूटर, बाइक या कार देकर स्कूल भेजते हैं। सोमवार से व्हीकल मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 180 के तहत कलंदरा बनाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट समन जारी करेगा। पुलिस स्कूल खुलने और बंद होने के टाइम पर नाकाबंदी करेगी। सीपी पीके सिन्हा ने कहा कि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे को गलती करने से रोकें न कि इसे बढ़ावा दें। पेरेंट्स को दो दिन का टाइम दिया गया है। शुक्रवार को एडीसीपी सिटी-1 मनदीप सिंह गिल ने सिटी के एसएचओज, एसीपी और ट्रैफिक विंग को मंडे से शुरू होने वाली मुहिम के बारे जानकारी दी।

www.parivahan.com से बनवाएं गियरलेस टू व्हीलर का लाइसेंस

16 से 18 साल तक के युवा बिना गियर दोपहिया वाहन चला सकते हैं। उन्हें लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए एप्लीकेंट का एज प्रूफ, मैट्रिक सर्टिफिकेट और आधार कार्ड चाहिए। एप्लीकेंट को www.parivahan.com पर अपॉइंटमेंट लेनी होगी। सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर साथ लगाने होंगे। अपॉइंटमेंट मिलने पर ड्राइविंग ट्रैक पर जाकर एक टैब टेस्ट देना होगा। ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित दस सवाल होंगे। छह सही जवाब देने के बाद लाइसेंस बन जाएगा।

तीन महीने कैद और एक हजार रुपए का जुर्माना... एडवोकेट करनबीर सिंह कोहली ने बताया कि - मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 180 में 3 महीने कैद व एक हजार रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अंडरएज के चालान पर अलग से जुर्माना होगा।

इंपाउंड होगी बिना डॉक्यूमेंट वाली गाड़ी

नाकाबंदी के दौरान पुलिस के जवान अंडरएज बच्चे को रोककर सबसे पहले उसकी उम्र पूछेंगे। स्कूल के आईडी कार्ड पर बच्चों की डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। पुलिस उसे नोट करेगी। पुलिस को एक फार्म दिया गया है। इसमें बच्चे का नाम और गाड़ी मालिक का नाम लिखा जाएगा। अंडरएज बच्चे के पास अगर व्हीकल की आरसी है तो चालान काट दिया जाएगा। बिना डॉक्यूमेंट वाली गाड़ी को पुलिस इंपाउंड करेगी।

अंडरएज के चालान

2017 429 चालान

अप्रैल 2018 80 चालान

सिटी में एक्सीडेंट

2017 में 181 एक्सीडेंट हुए थे। इस में 114 लोग मारे गए।

अवेयरनेस पर भी जोर

ट्रैफिक विंग ने साल 2017 में सिटी में 630 सेमिनार लगाए। 213 स्कूलों, 25 कॉलेज, 1,00,632 स्टूडेंट्स 7471 ड्राइवरों को ट्रैफिक नियम और अंडर एज बच्चों को गाड़ी न देने के लिए अवेयर किया गया।

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