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पंजाब सरकार के नए डेवलपमेंट टैक्स एक्ट में इनकम का जिक्र नहीं, कंफ्यूजन में पब्लिक

3 वर्ष पहले
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पंजाब सरकार के नए 2400 रुपये सालाना डेवलपमेंट टैक्स को लेकर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से सेमीनार करवाया। एडवोकेट अनिल वर्मा ने एक्ट पर जानकारी देते हुए कहा कि एक्ट में इनकम का कोई जिक्र ही नहीं है, जिससे लोग दुविधा में हैं। एक्ट में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक इनकम टैक्सपेयी (अदा करने वाले) को सालाना 2400 रुपए ये टैक्स देना होगा पर इनकम को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया। एडवोकेट वर्मा ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट में 4 लाख रुपये से ऊपर की सालाना इनकम पर टैक्स लगता है, इसके तहत विभिन्न तरह की छूट प्राप्त है। अभी तक रूल्स और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई रूल ही नहीं बनाए गए। कभी कहा जा रहा है कि 30 हजार रुपये से ज्यादा इनकम वाले को ही टैक्स लगेगा तो कभी कुछ और कहा जा रहा है। लोग बुरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं।

एक्सपर्ट ने कहा- एक महीने बाद भी रूल्स और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को नोटिफाई नहीं कर पाई सरकार

सेमीनार में कहा गया कि टैक्स को लेकर नियम स्पष्ट नहीं होने के कारण पब्लिक कंफ्यूज्ड है।

एग्रीकल्चर सेक्टर और बुजुर्गों को राहत... पंजाब डवलपमेंट टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर और बुजुर्गों को पूरी तरह से राहत दी गई है। सिर्फ मुलाजिम, प्रोफेशनल इनकम वाले लोगों और बिजनेस करने वाले लोगों पर ही टैक्स लगाया गया है। इसका सीधा असर शहरी जनता और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगा।

पेनल्टी और रेड का भी है प्रोवीजन

एक्ट के मुताबिक गलतियां करने पर 50 रुपये प्रतिदिन पेनल्टी का भी प्रावधान एक्ट में रखा गया है। इसके अलावा टैक्स आफिसर्ज के पास कंपनियों और फर्मों पर रेड करके चेकिंग करने का अधिकार भी है। इसी तरह लोगों को रिटर्न भी दाखिल करनी होगी, जैसे वह आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। मुलाजिम की रिटर्न, टैक्स और रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी कंपनी पर होगी जबकि बाकी लोगों को ये सारे काम खुद करने होंगे।

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