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गांव तो गांव शहरों में भी वाइल्ड लाइफ एक्ट का उल्लंघन

3 वर्ष पहले
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जालंधर | वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत जानवरों को मारना या उनका किसी प्रकार का इस्तेमाल कानून का उल्लंघन है लेकिन असल में कानून का पालन हो नहीं रहा। छोटे शहरों और गांवों में ही नहीं, बड़े शहरों में भी विभाग गंभीर नहीं है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे के करीब पीएपी चौक में एक मदारी बंदर को कोल्ड ड्रिंक पिलाता दिखा। भारत सरकार ने बंदर भालू और सभी वन्य प्राणियों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा रखी है। जिस प्रकार पहले सर्कस में हाथी बाघ शेर और अन्य जानवरों का इस्तेमाल होता था उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है।

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