120 किलो भुक्की समेत पकड़े तस्करों को 10-10 साल की कैद
जालंधर | अदालत ने भुक्की तस्करी में भोगपुर के गांव गिगनवाल के इंद्रजीत सिंह और होशियारपुर के गांव सिसतपुर के रहने वाले गुरप्रीत सिंह को 10-10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल की कैद और काटनी होगी। भोगपुर पुलिस ने 19 अक्टूबर 2014 को 120 किलो भुक्की के साथ दोनों तस्कर पकड़े थे। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा-15 के तहत केस दर्ज किया गया था।