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भाभी के हत्यारे तीन देवरों को उम्रकैद, 13 हजार जुर्माना

3 वर्ष पहले
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एडिशनल सेशन जज हररीत कौर कलेका की अदालत ने 14 जनवरी 2016 को भाभी मंजू की हत्या करने वाले तीन देवरों को उम्र कैद और 13 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल की और कैद काटनी होगी। दोषी लोहियां की ताशपुर रोड के रहने वाले साबी, गुल्लू और जॉनी है।

पुलिस के अनुसार थाना लोहियां में अमृतसर के नूरी मोहल्ला (भगतां वाला गेट) के रहने वाले जॉनी पुत्र बलदेव की शिकायत पर थाना लोहियां में मर्डर का केस दर्ज किया गया है। जॉनी ने कहा था कि उसकी बहन मंजू की शादी करीब 15 साल पहले सागर से हुई थी। उनके तीन बेटे हैं। उसके जीजा सागर की करीब 4 साल पहले मौत हो गई थी। जीजा की मौत के बाद से उसकी बहन को उसके देवरों ने तंग करना शुरू कर दिया था। इस दौरान उसे 14 अप्रैल को कॉल आई कि उसकी बहन की मौत हो गई। जब वह बहन के घर आए तो जमीन पर लाश पड़ी थी।

उसकी गर्दन और शरीर के अन्य जगह जख्म थे। जॉनी ने आरोप लगाया था कि उसकी बहन की हत्या की गई है। पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज करके साबी, गुल्लू और जॉनी को गिरफ्तार कर लिया था।

नशे के केस में 3 साल की कैद

जालंधर |
अदालत ने नशे के केस में सराए खास के रहने वाले मंगतराम को तीन साल की कैद सुनाई है। पुलिस ने आरोपी को नशे की तस्करी में पकड़ा था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा-22 के तहत केस दर्ज किया गया है।

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