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हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिषद ने सीजर बैंक खोला

3 वर्ष पहले
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जालोर. हाईकोर्ट के आदेश पर बैंक का सीजर खोलने नगरपरिषद कार्मिक।

भास्कर न्यूज | जालोर

शहर के वन वे मार्ग पर स्थित कॉम्पलेक्स को गत दिनों नगर परिषद ने नियम विरुद्ध बताते हुए सीज कर दिया था। जिसके अंदर संचालित बैंक परिसर को भी सीज कर दिया था। ऐसे में मंगलवार को हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर परिषद ने बैंक परिसर को सीज मुक्त किया। वहीं कॉम्प्लेक्स का अन्य भाग सीज ही रहेगा। गौरतलब है कि शहर के वन वे मार्ग पर दिलीप भंडारी के नियम विरुद्ध बने कॉम्प्लेक्स को गत दिनों नगर परिषद ने सीज कर दिया था। ऐसे में इस कॉम्प्लेक्स में संचालित एक निजी बैंक भी सीज की गई थी। आयुक्त शिकेस कांकरिया का कहना है कि बिल्डिंग को सीज किया गया था। इसमें बैंक भी संचालित हो रही थी, लेकिन बिल्डिंग को सीज करने के कारण वह भी सीज की गई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर बैंक का सीजर खोला गया है। बिल्डिंग का अन्य भाग सीज रहेगा।

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