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आईटी रिटर्न के लिए नया फॉर्म सुविधाजनक और सरल होगा

3 वर्ष पहले
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आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में परेशानी न हो, इसके लिए सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नया आईटीआर फॉर्म जारी किया है। यह फॉर्र्म वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जारी किया है। नए फॉर्र्म में कुछ कॉलम को तर्कसंगत किया है। सीबीडीटी ने नया फॉर्म भले ही जारी कर दिया हो लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अभी इंतजार करना होगा। वजह आयकर विभाग की वेबसाइट पर अभी ई फाइलिंग चालू नहीं होना है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर ई फाइलिंग चालू होने के बाद किया जा सकेगा नए फॉर्म का उपयोग।

80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर पेपर पर रिटर्न दाखिल करें : सीनियर सिटीजन जो कि 80 साल से अधिक उम्र के हैं एवं पेंशन एवं ब्याज की आय है तो ऐसे करदाता पेपर फॉर्म में भी विवरणी दाखिल कर सकेंगे। यदि रिफंड लेना है तो ऑनलाइन ई-फाइल करना होगा। फॉर्म का अभी सरलीकरण किया जा रहा है। ताकि लोगों को आसानी हो सके। इधर व्यापारियों का कहना है कि इस वर्ष व्यवसायियों को आयकर दाखिल करते समय जीएसटी की जानकारी विवरणी में दाखिल करना होगी। वेतनभोगी करदाता जिनका वेतन एवं ब्याज, मकान संपत्ति से आय 50 लाख रुपए तक है उनके द्वारा सरलीकृत फॉर्म एक भरना होगा। इस वर्ष वेतनभोगी करदाताओं को मूल वेतन एवं भत्तों की जानकारी फार्म 16 के मुताबिक देना होगी।

आईटीआर सैलेरी फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध

आईटीआर सैलेरी फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध

आईटीआर सैलेरी फॉर्म 14 अप्रैल से विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया है। जानकारी अनुसार इसमें सात तरह के फार्म है आईटीआर 1 से लेकर 7 तक जिसमें आईटीआर 1 सैलेरी फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध है। दूसरे फॉर्म जल्द ही वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएगे।

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