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हिट एंड रन के पीड़ितों को 50 हजार से 5 लाख रुपए तक का मिलेगा मुआवजा

3 वर्ष पहले
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जमशेदपुर | हिट एंड रन के पीड़ितों को सरकार की ओर से मुआवजा मिलेगा। दुर्घटना में घायल होने अथवा मौत होने की स्थिति में 50 हजार से पांच लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर डीसी अमित कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में सदस्य के तौर पर एसएसपी अनूप बिरथरे, एसडीओ माधवी मिश्रा व डीटीओ रवि रंजन कुमार विक्रम को शामिल किया गया है। अक्सर सड़कों पर तेज गति में वाहन चलाने वाले दुर्घटना को अंजाम देने के बाद वाहन सहित भाग जाते हैं। वाहन जब्त नहीं होने से प्रभावित परिवार को कोई लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा मिलेगा।

क्या है प्रक्रिया : दुर्घटना में किसी व्यक्ति के घायल अथवा मौत होने पर एसडीओ को आवेदन देना होगा। आवेदन के आधार पर एसडीओ पुलिस से मामले की जांच कराएंगी। दुर्घटना में घायल व्यक्ति अगर अपंग हो जाता है तो उसकी जांच स्वास्थ्य विभाग से कराई जाएगी। अपंगता के आधार पर मुआवजा राशि तय की जाएगी। पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीओ जिलास्तरीय कमेटी के समक्ष मुआवजा राशि भुगतान करने की अनुशंसा करेगी। इसी आधार पर जिला स्तरीय कमेटी मुआवजा राशि का भुगतान करेगी।

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