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दहेज हत्या के केस में गवाही के िलए नहीं आने पर एसआई व डॉक्टर का वेतन रोका

3 वर्ष पहले
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जिला जज-9 शेषनाथ सिंह की अदालत ने बुधवार को रुपाली गुप्ता हत्या मामले में अनुसंधानकर्ता तत्कालीन सोनारी थाना के एसआई ब्रह्मदेव पाठक एवं टीएमएच के डॉक्टर पंकज के गवाही के लिए हाजिर नहीं होने पर वेतन रोकने का आदेश दिया।

कोर्ट ने दोनों गवाह की अनुपस्थिति को देखते हुए 8 फरवरी 2018 को एसएसपी को पत्र लिखा था। फिर 17 अप्रैल 2018 को डीजीपी को पत्र लिख कर दोनों गवाहों को कोर्ट में गवाही के लिए हाजिर करने को कहा। इसके बाद भी अनुसंधानकर्ता गवाही देने नहीं पहुंचे। उल्लेखनीय है कि सोनारी गांधीनगर में 27 जनवरी 2012 को रुपाली गुप्ता ने दहेज के खातिर शरीर में आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। इलाज के दौरान रुपाली की टीएमएच में मौत हो गई थी। इस मामले में रुपाली के पति सचिंद्र नाथ गुप्ता घाघीडीह जेल में बंद हैं।

हत्या के एक अन्य मामले में कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता तत्कालीन बिरसानगर थाना प्रभारी इमदाद अंसारी के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

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