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साकची : मारपीट के आरोप में दो भाई दोषी, फटकार के बाद छोड़ा

3 वर्ष पहले
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जमशेदपुर | प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दर्शना की अदालत ने शुक्रवार को मारपीट के मामले में आरोपी लाली उर्फ हरजीत सिंह और रिंकू सिंह उर्फ हरविंदर सिंह को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों भाई को बाद में डाट - फटकार लगाते हुए छोड़ दिया है। घटना 8 जनवरी 2011 की है। इस मामले में ईस्ट बंगाल कॉलोनी निवासी रजबीर सिंह ने साकची थाना में दोनों भाइयों के खिलाफ मारपीट कर 350 रुपए छीन लेने का आरोप लगाते हुए साकची थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में रजबीर ने बताया था वह चिकन पकौड़ा का दुकान चलाता है। घटना के दिन दोनों भाई दुकान पर थे। अचानक बिजली चली गई। गुस्से में दोनों भाई ने दुकान का बल्ब फोड़ दिया। पूछने पर मारपीट कर उनके पास से साढ़े तीन सौ रुपए छीन लिए थे। अन्य एक मामले में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप से सिदगोड़ा रोड नंबर 2 निवासी गुड्डू शुक्ला उर्फ रमेश शुक्ला को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। घटना 10 जुलाई 2011 की है।

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