मेला आयोजकों को लेना होगा जेएनएसी से लाइसेंस
जमशेदपुर | जमशेदपुर अक्षेस ने शहर में अब मेला आयोजकों व प्रदर्शनी के आयोजन करने से पहले अनुमति लेने की अपील की है। बिना अनुमति के मेला व अन्य आयोजन करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 456 के तहत कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जाएगा। यह जानकारी विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े मेला व प्रदर्शनी का आयोजन होता है। लेकिन कोई नगर निकाय से अनुमति व एनओसी नहीं लेता है, जबकि यह अनिवार्य है। अब ऐसा करने पर आयोजकों से जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए सिटी मैनेजर रंजन पांडेय के नेतृत्व में टीम का गठन किया है।