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पटमदा : जानलेवा हमला के तीन आरोपियों को सजा

3 वर्ष पहले
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जमशेदपुर | जिला जज -13 प्रभाकर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को जानलेवा हमला के एक मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी जीवन दत्ता, पंचानंद दत्ता और इन्द्रजीत दत्ता को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। घटना वर्ष 2016 की है। पटमदा के माचा गांव में जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद में तीनों ने शिव साधन दत्ता को लाठी-डंडा से पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। कोर्ट ने तीनों को भा.द.वि की धारा 325 में तीन वर्ष 10 हजार रुपए और 324 में एक वर्ष और धारा 323 में छह माह का सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ - साथ चलेंगी।

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