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बेटा के साइबर ठगी के रुपए से पिता ने खरीदा ट्रैक्टर व हाइवा, दोनों गिरफ्तार
जामताड़ा थाना क्षेत्र के धोबना गांव में पिता-पुत्र मिलकर साइबर अपराध को अंजाम देते थे। पुत्र जहां साइबर ठगी करता था वहीं दूसरी ओर पिता अपराध से कमाए गए रुपए को व्यवसाय में खपाया करता था। इस बात की गुप्त सूचना साइबर पुलिस को मिली। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर छापेमारी किया गया। छापेमारी का नेतृत्व साइबर डीएसपी सुमित कुमार रहे थे। जबकि टीम में साइबर इंस्पेक्टर बाल्मिकी सिंह व गंदुर ऊरांव, क्विक रिसपांस टीम के सदस्य व महिला बल शामिल थीं। छापेमारी सुबह बुधवार 4-5 बजे के बीच किया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने धोबना गांव निवासी 55 वर्षीय सुबल मंडल और उनके 32 वर्षीय पुत्र विक्रम मंडल को हिरासत में लिया है। पुत्र के बारे में बताया जाता है कि वह साइबर ठगी का काम करता था। ठगी के से अर्जित रुपए को वह पिता देता था। पिता ठगी के रुपए को व्यवसाय के क्षेत्र में खपाया करता था। हाईवा को फाइनांस से खरीदा गया है। जिसकी प्रतिमाह किस्त 50 हजार रुपया निर्धारित है। इसके अलावे पुत्र ऑन लाईन शाॅपिंग भी किया करता है। जब्त मोबाइल फोन के डिटेल से पता चला है कि आरोपी पिता पुत्र ने इंटरनेशनल ब्रांड का सामान भी क्रय किया है।
पुलिस की छापेमारी के दौरान परिवार की महिलाएं भी मौजूद थीं। पुलिस ने मोटरसाइकिल संख्या जेएच 21ई 6899 को जब्त किया है। जबकि ट्रैक्टर बिना नंबर का है। और हाईवा छह माह पूर्व खरीदा गया है जिसका नंबर जेएच 10बीएफ 9128 है। अाराेपियों ने ट्रैक्ट्रर और हाईवा किस सोर्स से क्रय किया है इसकी जांच पुलिस कर रही है। घटना के बावत पुलिस पदाधिकारी दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार दोनों के विरुद्ध साइबर थाना में कांड संख्या 14/18 दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की बारिकी से जांच कर रही है।
दोनों के पास से जब्त सामान
दोनों के पास से पुलिस ने कुल छह मोबाइल सिम सहित व दो अतिरिक्त सिम कार्ड जब्त किया है। इसके अलावा बैंक पासबुक, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक साइबर आराेपी पिता पुत्र ठगी के जमा किए गए रुपए से एक हाईवा और ट्रैक्टर भी खरीदा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पिता पुत्र ने साइबर ठगी से 80 लाख से अधिक रुपए कमाएं है।
काेयला कारोबारी ने किया आत्मसमर्पण, गया जेल
जामताड़ा। अवैध कोयला के व्यापारी दीनू बाउरी ने बुधवार को सीजेएम के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में मंडलकारा भेज दिया। थाना कांड संख्या 32/17 है। यह मामला पुलिस पदाधिकारी कामता प्रसाद सिंह ने दर्ज कराया था। दर्ज मामले में कहा गया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी द्वारा कोयला का व्यापार किया जा रहा है। पुलिस मौके पर 16 टन कोयला एवं तीन क्विंटल अवैध रूप से कोयला भंडारण किया था। आरोपी मौके से आरोपी फरार हो गया था।