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जेल अदालत में बंदियों को दी गई कानून की जानकारी

3 वर्ष पहले
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जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा रविवार को मंडल कारा में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता प्राधिकार के सचिव बिपिन बिहारी गौतम ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी बंदी अपने आप को असहाय न समझे। सरकार की ओर से बहुतों योजनाएं चलाई जा रही है। जो बंदी अपना वकील नहीं रख सकते उन्हें डालसा द्वारा वकील दी जाएगी। सजा व दोषी कैदी भी अगर अपना गुनाह कबूल कर माफीनामा के लिए आवेदन करें तो उन कैदियों की सजा में कमी किया जा सकता है। जेल जाने से मात्र कोई व्यक्ति अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी न्याय का रास्ता खुला है। सभी बंदी इसका लाभ लेने के हकदार हैं। मौके पर कैदियों ने अपनी समस्याओं को प्राधिकार के सचिव के सामने रखा। जिनका उन्होंने समाधान किया। इस अवसर पर जेलर अभिषेक कुमार, अधिवक्ता सुरेश प्रसाद सिंह, मुकेश सिंह, नरेंद्र ओझा, संचिता दा, सत्यप्रकाश, सहायक गिरधारी महतो, पीएलबी राजेश दत्ता थे।

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