साइबर अपराधी बलराम, प्रदीप व गाेविंद को नहीं मिली राहत
जामताड़ा| साइबर अपराधी बलराम मंडल, प्रदीप मंडल एवं गोविंद मंडल की जमानत याचिका मंगलवार को प्रधान जिला जज प्रदीप कुमार चौरसिया के न्यायालय से खारिज कर दिया गया। अभियुक्त के खिलाफ जामताड़ा साइबर थाना में कांड संख्या 8/18 दर्ज है। यह प्राथमिकी पुलिस पदाधिकारी अमृत सिंह ने दर्ज करवाया था। दर्ज मामले में कहा गया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रामपुर माधवपुर एवं डुमरिया गांव में कुछ लोगों द्वारा साइबर अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार के पास से विभिन्न कंपनी के मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य सामान जब्त किया था। वर्तमान में अभियुक्त जेल में बंद है।
उधर रामनाथ की जमानत याचिका हुई खारिज : साइबर अपराधी रामनाथ मंडल की अग्रिम जमानत याचिका प्रधान जिला जज प्रदीप कुमार चौरसिया के न्यायालय से खारिज कर दिया गया है। यह प्राथमिकी पुलिस पदाधिकारी शत्रुघन सोए ने दर्ज कराया था। दर्ज मामले में कहा गया कि पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर फोफनाद गांव में छापामारी किया था। परंतु गिरफ्तारी के भय से वह मौके से फरार हो गया था।