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साइबर अपराधी राजेश को नहीं मिली राहत

3 वर्ष पहले
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साइबर अपराधी राजेश मंडल की अग्रिम जमानत याचिका प्रधान जिला जज प्रदीप कुमार चौरसिया के न्यायालय से खारिज कर दिया गया।यह प्राथमिकी पुलिस पदाधिकारी अमृत सिंह ने दर्ज कराया था। दर्ज मामले में कहा गया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रामपुर मधुपुर गांव में साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस छापामारी कर किया था। मौके से अभियुक्त फरार हो गया था।

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