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पत्नी के ऑपरेशन के लिए रुपए नहीं थे, इसलिए रची लूट की झूठी कहानी

3 वर्ष पहले
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सिटी रिपोर्टर|जामताड़ा/ बिन्दापाथर

गत पांच मई को नाला-जामताड़ा मुख्य मार्ग के गेड़िया पागला गांव के बीच पलाश जंगल में जामताड़ा के संजय टेक्सटाइल्स के कर्मी सुभाष मंडल से सशस्त्र हथियार के बल पर पचास हजार रुपए लूट की घटना घटित हुई थी। घटना के बाबत बिंदापाथर थाना में कांड संख्या 26/18 सुभाष ने दर्ज करायी थी। इस मामले में पुलिस ने कर्मी सुभाष से पूछताछ की थी, जिसके आधार पर लूट की घटना झूठी निकली और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करने वाले व्यवसायी के कर्मी सुभाष मंडल को ही गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि सुभाष ने ही लूट की झूठी कहानी कहकर रुपए हड़प लिए हैं। आरोपी सुभाष ने भी अपनी स्वीकारोक्ति बयान में आरोप स्वीकार कर लिया है। इस बावत पुलिस को आरोपी सुभाष मंडल ने बताया कि उसकी प|ी रूमा मंडल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने उसे ऑपरेशन की सलाह दी थई। उक्त ऑपरेशन में लगभग 35 हजार रुपया खर्च होना था। जबकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसने अपने मालिक से भी प|ी के ऑपरेशन के लिए रुपए मांगे थे लेकिन कहीं से सहयोग नहीं मिलने पर उसने लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी और उक्त रुपए को प|ी के ऑपरेशन के लिए रखे थे। उसने बताया कि उसकी प|ी के गोल ब्लडर में स्टोन है जिसका ऑपरेशन कराना था। सुभाष ने कहा कि ऑपरेशन के लिए मेरे में रुपए नहीं थे। रुपए के इंतजाम में काफी समय भी बीत रहा था। इधर प|ी की हालत खराब हो रही थी। इसलिए मैने इस घटना को अंजाम दिया और लूट की झूठी कहानी बनायी।

गिरफ्तार आरोपी सुभाष। घटना की जानकारी देते पुलिस अधिकारी।

घटना के दिन दो घंटे बाद थाने को सुभाष ने दी थी सूचना

इस मामले के उद्भेदन करते हुए एसडीपीओ पूज्य प्रकाश ने बताया कि घटना 4 बजे घटित थी। जबकि थाना को 6 बजे सूचना दी गई थी। सूचना के बाद पुलिस पदाधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। घटनास्थल पर वादी से पूछताछ के दौरान विरोधाभाष पाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसपी डॉ. जया राय ने एक टीम गठित की थी। गठित टीम का नेतृत्व प्रशिक्षु डीएसपी नेहा बाला कर रही थी। उक्त टीम में नाला प्रक्षेत्र के पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश प्रसाद, नाला थाना प्रभारी विक्रम सिंह, कुंडहित के थाना प्रभारी रोहित कुमार, बिंदापाथर के थाना प्रभारी नीतिश कुमार, सुरेंद्र कुमार सिंह, कपिलदेव रविदास शामिल थे।

स्वीकारोक्ति बयान केस दर्ज

उल्लेखनीय है कि सुभाष ने घटना के बावत चार सशस्त्र अपराधियों के विरुद्ध रिवाल्वर का भय दिखाकर 50 हजार रुपया लूट लेने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी। घटना तब की है जब शाम चार बजे के लगभग कुंडहित, नाला से तगादा कर जामताड़ा लौट रहा था। सुभाष के स्वीकारोक्ति पर पुलिस ने उसके खिलाफ भादवि की धारा 182, 211 के तहत कार्रवाई करने की प्रक्रिया कर रही है।

प्रताड़ना के आरोपी पति को दो साल कारावास की सजा

जामताड़ा। दहेज प्रताड़ना के एक मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए एसीजेएम के न्यायालय ने आरोपी पति जमील अख्तर को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष कारावास की सजा एवं 2 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। अभियुक्त के खिलाफ करमाटांड़ थाना में कांड संख्या 92/13 दर्ज है। यह प्राथमिकी अभियुक्त की प|ी अनवर बेगम ने दर्ज कराई थी। दर्ज मामले में कहा गया है कि पीड़िता का विवाह कमरुद्दीन के साथ 1974 में हुआ था। कुछ दिनों के बाद उसके पति की मृत्यु होने के बाद उसके देवर जमील अख्तर ने उसके साथ वर्ष 1993 निकाह किया था। निकाह के समय अभियुक्त ने कहा था कि उसको एवं उसकी बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल करेगा किंतु निकाह के कुछ दिनों के बाद से ही आरोपी ने पीड़िता को प्रताड़ित करने लगा एवं मारपीट कर घर से भगा दिया। मामले में कुल 4 गवाहों ने गवाही दिया था।

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