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सुखदेव के हत्यारोपियों को नहीं मिली जमानत

3 वर्ष पहले
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जामताड़ा|हत्यारोपी मो गुलसेद, प्रभु रविदास, खेहर मंडल एवं अनवर अंसारी की जमानत याचिका प्रधान जिला जज प्रदीप कुमार चौरसिया के न्यायालय से खारिज कर दिया गया है। अभियुक्त के खिलाफ नारायणपुर थाना में कांड संख्या 18/18 दर्ज है। यह प्राथमिकी मृतक सुखदेव मंडल की मां द्रोपदी देवी ने दर्ज कराया था। उल्लेखनीय है कि नारायणपुर के मुरलीपहाड़ी मोड़ पर गत 24 जनवरी को सुखेदव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।

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