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नगरीय निकाय की सामान्य सभा करेगी पहचान को प्रमाणित नगर पालिका बना सकेगा लोगों का जाति-निवास प्रमाण-पत्र
जांजगीर-चांपा | नगरीय क्षेत्रों में निवास कर रहे आवेदकों के पास अगर जाति और मूलनिवास के संबंध में दस्तावेज या सबूत उपलब्ध नहीं है, तो नगर पालिका की सामान्य सभा उस व्यक्ति अथवा परिवार की पहचान कर प्रमाणित कर सकेगी। निर्धारित प्रारूप में मिले आवेदनों के सभी तथ्यों विचार करने के बाद सामान्य सभा एक अन्य प्रारूप में उसकी जाति और मूल निवास तय करेगी। गलत जानकारी देकर सामान्य सभा आवेदक के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा और दांडिक कार्रवाई की जाएगी। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और निगम आयुक्तों को एक परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के साथ आवेदकों और सामान्य सभा के लिए निर्धारित किए गए दो अलग अलग प्रारूप भी संलग्न किए गए हैं।