पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • Local
  • Chhattisgarh
  • Raigarh
  • रेडियोलॉजिस्ट का पद नहीं खाली फिर भी जिला अस्पताल तबादला, आदेश हुआ निरस्त

रेडियोलॉजिस्ट का पद नहीं खाली फिर भी जिला अस्पताल तबादला, आदेश हुआ निरस्त

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
रेडियोलॉजिस्ट का पद नहीं होने के बावजूद डॉक्टर का मालखरौदा से बिलासपुर के जिला अस्पताल में तबादला किया गया। उनसे सिम्स में काम लिया जा रहा था, वहीं उनकी सैलरी जिला अस्पताल से शिशु रोग विशेषज्ञ के पद विरुद्ध निकाली जा रही थी। डॉक्टर की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने तबादला आदेश निरस्त कर दिया है। साथ ही शासन को निर्देश दिया गया है कि जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत हैं तो पद स्वीकृत कर नियमानुसार पोस्टिंग की जा सकती है।

मालखरौदा में पदस्थ डॉ. केएल उरांव का तबादला बिलासपुर के जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर किया गया। उनसे सिम्स में काम लिया जा रहा था। वहीं, सैलरी जिला अस्पताल से शिशु रोग विशेषज्ञ के पद विरुद्ध निकाली जा रही थी। उन्होंने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई, इसमें बताया गया कि जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट का पद रिक्त नहीं होने के बावजूद उनका तबादला किया गया है। हाईकोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य शासन की तरफ से बताया गया कि रेडियोलॉजिस्ट के एक स्वीकृत पद पर दूसरे डॉक्टर कार्यरत हैं। उनकी जरूरत को देखते हुए सिम्स में संलग्न कर कार्य लिया जा रहा है। याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि पद रिक्त नहीं होने के बाद भी उनका तबादला किया गया है। सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बगैर उनसे सिम्स में काम लिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने तबादला आदेश निरस्त करते हुए राज्य शासन को आदेश दिया है कि जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत होने पर अतिरिक्त पद स्वीकृत कर वहां नियमानुसार पोस्टिंग की जा सकती है।

खबरें और भी हैं...