बारात के आने से पहले रुकवा दी किशोरी की शादी
भास्कर न्यूज | जांजगीर-चांपा
बुधवार को अक्षय तृतीया पर अकलतरा ब्लॉक के परसाहीनाला में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक नाबालिग की शादी रूकवाई गई। दरअसल दोनों परिवार गांव के थे। किशोरी की उम्र महज 14 साल 9 महीने ही थी, जबकि लड़के की उम्र 19 साल और 9 महीने थी।
18 अप्रैल को मंडप था और 20 को बारात आने वाली थी। दाेनों परिवार में मंडप की तैयारी चल रही थी। इस दौरान सूचना मिलने पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेंद्र सिंह जायसवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग अकलतरा परियोजना की महिला सुपरवाइजर अकलतरा पुलिस के साथ गांव पहुंची और दोनों परिवार में जाकर उम्र की जांच की, जिसमें दोनों की उम्र शादी के लिए कम निकली। इस पर अधिकारियों ने दोनों परिवारों को समझाइश दी। समझाइश के बाद बालिग होने पर शादी कराने परिवार राजी हुए।
बाल विवाह
अप्रैल के 18 दिनों में ही बाल विवाह के 6 मामले आए सामने, अक्षय तृतीया पर प्रशासनिक टीम ने रूकवाई तीन शादियां
ग्राम परसाही नाला में कार्रवाई करने पहुंची टीम।
बीते 18 दिन में ही बाल विवाह के सामने आए 6 मामले
जिले में लगातार बाल विवाह के मामले सामने आ रहे हैं। वर्ष 2017 में बाल विवाह के 25 मामले सामने आए थे। इस साल अप्रैल महीने के 18 दिनों में जिले में छह मामले सामने आ चुके हैं। तीन दिन पहले ही सिवनी नैला में 17 साल 3 महीने की नाबालिग किशोरी की शादी कराई जा रही थी। चकरभाठा बिलासपुर से बारात आने वाली थी। सूचना पर पुलिस ने शादी रूकवाई। इसी तरह सक्ती के टेमर और बलौदा के खैजा-नवापारा में इसी महीने शादी रूकवाई गई।
नगपुरा गांव में रुकवाई दो शादियां
भास्कर न्यूज | बलौदा
बाल विवाह को लेकर अभी भी लोगों में जागरूकता नहीं आई। अक्षय तृतीया पर ब्लॉक के ग्राम नगपुरा में दो नाबालिग जोड़ों की शादी की तैयारी चल रही थी। चारों परिवार गांव के थे। बारात निकालने की तैयारी चल रही थी तभी ऐन वक्त पर बलौदा पुलिस वहां पहुंची और शादी रूकवाई गई।
बलौदा थाना प्रभारी देवांश राठौर को ग्राम नगपुरा के चार परिवार में नाबालिगों की शादी कराने की सूचना मिली जिस पर पुलिस टीम गांव पहुंची। गांव में टोप लाल कश्यप और जयराम बिंद के बेटियों एवं जयगोपाल बिंद और बरभांठा के पंचराम बिंद के घर जाकर वर-वधु की उम्र जांचने दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान सभी की उम्र शादी से कम निकली। नाबालिग होने पर माता पिता को समझाइश दी गई कि बाल विवाह कराना कानून अपराध है। समझाइश पर परिवार वाले बालिग होने के बाद ही बेटे-बेटी की शादी कराने सहमति दी।
नगपुरा में कार्रवाई करने पहुंची विभाग और पुलिस की टीम।