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मेन रोड से कलेक्टोरेट, जिला न्यायालय तक लाठी, रॉड लेकर चलने पर रोक

3 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज | जांजगीर-चांपा

एनएच पर मेन रोड से लेकर कलेक्टोरेट, जिला न्यायालय, एसपी ऑफिस तथा कलेक्टर बंगला की ओर जाने वाली सड़क पर प्रतिबंधित धारा 144 लगा दी गई है। इन क्षेत्रों में पांच से अधिक लोग एक साथ नहीं चल सकेंगे। इस प्रकार चलने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी तो कार्रवाई की जा सकती है।

प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैली या आमसभा का आयोजन नहीं होगा। कलेक्टर नीरज बनसोड़ द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि एसपी ने पत्र लिखकर इन क्षेत्रों के आसपास शंाति, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक माना है ताकि शासकीय कार्य आसानी से हो सके। इन क्षेत्रों में आयोजन से प्रशासनिक काम प्रभावित हो सकता है। एसपी के पत्र के आधार पर कलेक्टर ने प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र के आसपास अस्त्र शस्त्र, लाठी, बल्लम, तलवार, राड, चेन एवं अन्य हथियार लेकर चलने पर रोक लगा दी है।

पांच या पांच से अधिक व्यक्ति नहीं कर सकेंगे प्रवेश

प्रतिबंधित परिसर के भीतर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति शांति भंग करने के उद्देश्य से प्रवेश नहीं करेंगे। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा 2 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है।

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