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स्कूल फीस, डॉक्युमेंट नहीं लौटाएंगे तो मान्यता रद्द

3 वर्ष पहले
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रिफंड करने में संस्थान संचालक करते हैं मनमानी

जबरदस्ती करने वाली संस्थाओं की अब सारी मान्यता समाप्त होगी

भास्कर न्यूज | जशपुरनगर

हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एडमिशन न लेने पर भी स्टूडेंट्स की फीस और ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स रोक लेते हैं। इस संबंध में हर साल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के पास शिकायतें पहुंचती हैं। इन शिकायतों पर गंभीर रुख अपनाते हुए हाल ही में एमएचआरडी ने एक अर्ली नोटिफिकेशन जारी किया है।

जिसमें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खास हिदायत दी है कि यदि इस बार एडमिशन नहीं लेने की स्थिति में फीस नहीं लौटाने का मामला सामने आया, तो संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मानदंडों के अनुरूप अगर कोई स्टूडेंट दाखिला नहीं कराता है, तब संस्थान को उसकी फीस और मूल दस्तावेज लौटा देना होता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि कुछ संस्थान स्टूडेंट्स फीस नहीं लौटाते या बड़ी रकम काटकर लौटाते हैं। ऐसे संस्थानों को अब कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई संस्थान एआईसीटीई और यूजीसी के मानदंडों का पालन नहीं करता है तो ऐसे संस्थानों की मान्यता तक वापस ली जा सकती है।

देश के कई उच्च शिक्षण संस्थानों की ओर स्टूडेंट्स के एडमिशन न लेने की सूरत में फीस लौटाने में काफी कोताही बरती जाती है। इस कारण स्टूडेंट्स को अपनी फीस रिफंड कराने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। इंस्टीट्यूट्स के इस रवैये के कारण कई बार वे जिन संस्थानों में मनपसंद ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें काफी लेट हो जाते हैं और ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स जमा होने के कारण उन्हें दूसरे संस्थान में एडमिशन नहीं मिल पाता।

अब एमएचआरडी मिनिस्ट्री के निर्देश के बाद से उन छात्रों की मुश्किलें कम होंगी, अब ऐसे संस्थानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई तक की जाएगी।

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