पारा निवासी नरेश प्रताप सिंह व उनके परिवार के साथ मारपीट कर लूट करने वाले आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशवंतसिंह परमार ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। घटना 11 अक्टूबर 2014 की है। नरेश प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ जा रहे थे। तभी पारा रोड चम्पेलिया पुल के पास रोड पर पत्थर रखकर उन्हें रोक लिया था। उनके साथ आरोपी सरमा पिता माना निवासी सरदारपुर जिला धार ने मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। न्यायालय ने आरोपी सरमा को धारा 395, 397 आईपीसी में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन अपर लोक अभियोजक दीपक भंडारी ने किया।