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बिना डिग्री क्लीनिक चला रहे आरोपी को एक वर्ष की सजा

3 वर्ष पहले
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बिना डिग्री क्लीनिक चला रहे आरोपी को एक वर्ष की सजा

झाबुआ |
बिना डिग्री क्लीनिक चलाने वाले आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राधाकिशन मालवीया ने एक साल की सजा व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

कुंदनपुर रोड राणापुर में आरोपी अमलकांती पिता अनंत विश्वास कुंदनपुर रोड राणापुर में फर्जीरूप से बिना डिग्री के क्लीनिक संचालित करता था। 28 मार्च 2015 को टीम यहां पहुंची तो वह ऐलोपैथिक पद्धति से मरीजों का इलाज करते हुए मिला। टीम ने उसे पकड़कर पंचनामा बनाया। थाना राणापुर में मामला पंजीबद्ध किया। आरोपी को 24 मप्र आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के तहत एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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