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अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या के आरोपी को उम्रकैद

3 वर्ष पहले
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झाबुआ | प|ी के साथ अवैध संबंध के शक में ग्रामीण की हत्या करने वाले आरोपी पति को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशवंतसिंह परमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 29 अगस्त 2015 को ग्राम बाकी (पारा) का है।

बावड़ी (उदयगढ़) निवासी कालू (23) उर्फ कमलेश पिता बदेसिंह को शक था कि गांव के जगन (25) पिता मेहरसिंह के अवैध उसकी प|ी मेसरीबाई से है। इसी को लेकर 29 अगस्त की सुबह कालू सुबह 6 बजे मेहरसिंह के पास गया और कहा था कि तुम्हारे बेटे जगन से कहना मेरी प|ी से ना मिले। इसी रात कालू ने जगन को केरमसिंह के खेत पर फालिया मारकर हत्या कर दी थी। घटना को झेतू, रमेश, कालू ने देखा था। जगन के पिता ने इसी रात कोतवाली में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशवंतसिंह परमार ने आरोपी कालू को धारा 302 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस ने मेसरीबाई को भी सह अभियुक्त बनाया था लेकिन संदेह का लाभ देकर उसे बरी कर दिया। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक भंडारी ने की।

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