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ई-वे बिल : बगैर दस्तावेज 10 मिनट में होगा पंजीयन

3 वर्ष पहले
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प्रदेश के बाहर से 50 हजार से अधिक की माल खरीदी पर लागू होना जरूरी

भास्कर संवाददाता | झाबुआ

वाणिज्यिक कर विभाग ने व्यापारियों और कर सलाहकारों को सलाह दी कि जो व्यापारी मप्र के बाहर से माल बुलवाते या भेजते हैं तो ई-वे बिल के लिए अपना पंजीयन करा लें। पंजीयन में 10 मिनट का समय लगता है और कोई दस्तावेज नहीं देना होते हैं।

अब जीएसटी के अंतर्गत प्रदेश के बाहर से माल खरीदने वाले व्यापारी अगर 50 हजार रुपए से अधिक का माल खरीदते हैं तो उन्हें ई-वे बिल साथ में लगाना होगा। अभी दो राज्यों के बीच माल के भेजने व खरीदने पर ही लागू किया गया है। जीएसटी विधान के तहत पचास हजार से अधिक के माल के साथ ऑनलाइन डाउनलोड किया गया ई-वे बिल होना अनिवार्य किया है। यह ई-वे बिल वे व्यापारी डाउनलोड कर सकेंगे जो कि ई-वे बिल प्रणाली के तहत रजिस्टर्ड हो चुके है। ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर ई-वे बिल डाउनलोड कर सकेंगी। इस रजिस्ट्रेशन में दस बिंदुओं पर सामान्य सी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। ई-वे बिल डाउनलोड करने में दो मिनट का समय लगता है। विभाग के पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति आसानी से रजिस्ट्रेशन और ई-वे बिल डाउनलोड कर सकता है।

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