पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • हर माह के दूसरे गुरुवार को होगी घरेलू केसों की सुनवाई

हर माह के दूसरे गुरुवार को होगी घरेलू केसों की सुनवाई

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
झज्जर | हरियाणा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भर-पोषण नियम 2009 के तहत केसों की सुनवाई महीने के दूसरे गुरुवार को होगी। एसडीएम रोहित यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 17 नवंबर 2016 में माता पिता भर-पोषण एक्ट के तहत केसों की सुनवाई के लिए झज्जर उपमंडल स्तर एक कमेटी का गठन किया गया है। एसडीएम झज्जर की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में सूबे सिंह एमपी माजरा और कर्ण सिंह एडवोकेट सदस्य हैं। एसडीएम ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को देखते हुए प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को सुनवाई होगी।

खबरें और भी हैं...