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जेल में महिला बंदियों की समस्याओं के बारे में टीम 17 से लगातार 10 दिवस तक लेगी जानकारी

3 वर्ष पहले
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जेल में निरुद्ध महिला बंदियों और उनके साथ रह रहे बच्चों तक पहुंच बढ़ाने केे अभियान के क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला हुई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ द्वारा मनोचिकित्सक, महिला चिकित्सक, शिक्षा स्वास्थ्य, कारागृह, महिला एवं बाल विकास के अधिकारीगण एवं एनजीओ और पैनल अधिवक्तागण की टीम का गठन किया गया हैं। टीम 17 से लगातार 10 दिवस तक जेल में जाकर महिला बंदियों की समस्याओं के बारे में जानकारी लेगी। उनके अधिकारों के बारे मे जागरूक किया जाएगा। उनके साथ रह रहे 6 साल तक के बच्चों के अधिकारों के बारे में भी बताया जाएगा।

टीम को जेल विजिट के दौरान की जाने वाली कार्रवाई के बारे में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें जिला एवं सेशन न्यायाधीश डाॅ. राजेन्द्र सिह चौधरी ने कहा कि जेलों में निरुद्ध महिलाओं के साथ रह रहें बच्चों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार न हो और उनको भोजन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित सभी अधिकार मिले तथा साथ ही महिलाओं तक विधिक सेवाओं की पहुंच हो। टीम इस संबंध में जानकारी लेकर विस्तृत रिपोर्ट पेश करे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर डी उपाध्याय बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य व अन्य एआईआर 2006 एससी 1946 में जारी गाइड लाइन से भी अवगत कराया। पूर्णकालिक सचिव हनुमान सहाय जाट के द्वारा जेल विजिट के दौरान भरे जाने वाले प्रारूप की जानकारी दी गई। जेल विजिट के शेड्यूल के बारे में बताया। कार्यशाला में डीएसपी जेल परमजीतसिंह सिद्धू, मनोचिकित्सक डाॅ. शकील अंसारी, डाॅ. मधु माथुर, बाल विकास परियोजना अधिकारी निर्मला चतुर्वेदी एडीईओ स्नेहलता चड्डा, शहनाज बेगम पैनल अधिवक्ता व श्याम सिंह पंवार रिटेनर अधिवक्ता उपस्थित रहे।

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