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आज से स्टेट के अंदर माल परिवहन के लिए ई-वे बिल अनिवार्य

3 वर्ष पहले
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राजस्थान में माल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के लिए 20 मई से ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया गया है। सहायक आयुक्त राज्य कर झुंझुनूं उमेश जालान ने बताया कि राज्य के भीतर 50 हजार रुपए से अधिक के माल का परिवहन किया जाता है तो ई-वे बिल अनिवार्य है। कर मुक्त माल के परिवहन पर ई-वे बिल जरूरी नहीं है। 50 हजार रुपए की राशि की गणना में कर मुक्त माल की कीमत नहीं जोड़ी जाएगी। ट्रांसपोर्ट से माल भेजा जा रहा है और एक फर्म के नाम से कुल बिल राशि 50 हजार रुपए से अधिक हो तो उस माल का ई-वे बिल अनिवार्य है। कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड जीएसटी व्यापारियों के लिए भी ई-वे बिल अनिवार्य है। जालान ने बताया कि राज्य से बाहर माल परिवहन पर 1 अप्रैल 2018 से ई-वे बिल जरूरी कर दिया गया था। माल परिवहन के दौरान जांच में नियमानुसार ई-वे बिल नहीं पाए जाने पर विभाग कार्यवाही करेगा।

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