पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Sikar
  • बिसाऊ के जटिया स्कूल के दानदाताओं को अब आयकर में मिल सकेगी छूट

बिसाऊ के जटिया स्कूल के दानदाताओं को अब आयकर में मिल सकेगी छूट

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
भास्कर संवाददाता | झुंझुनूं

बिसाऊ का सेठ दुर्गादत्त जटिया राउमावि को आर्थिक सहयोग देकर वहां विकास करवाने वाले भामाशाहों को आयकर में छूट मिल सकेगी। विद्यालय का आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 एए के अधीन पंजीयन कर लिया गया है। अब इस विद्यालय को दी जाने वाली दान राशि पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी (5) (vi) के अंतर्गत आयकर में छूट मिलेगी। पहले इस तरह की छूट नहीं मिलने के कारण भामाशाहों को किसी तरह की छूट नहीं मिल पाती थी। शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए विद्यालयों को आदेशित किया गया कि वे आयकर विभाग में कर छूट के लिए पंजीयन करवाएं। इसी आदेश के तहत सेठ दुर्गादत्त जटिया राउमावि के पूर्व प्रधानाचार्य कमलेश तेतरवाल ने आयकर विभाग में आवेदन किया था। अब विभाग ने विद्यालय का पंजीयन कर लिया है। तेतरवाल ने बताया कि इस लम्बी प्रक्रिया को पूरा करवाने में विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी चूरू के आयकर अधिकारी मुकेश कुमार शर्मा तथा झुंझुनूं के सीए रोहित चौधरी सीए ने मार्गदर्शन किया। जिले के लगभग 480 माध्यमिक, उमा विद्यालयों में से पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला यह जिले का तीसरा विद्यालय है।

खबरें और भी हैं...