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गंभीर मारपीट के मामले में पति को 4 साल और पत्नी को दो साल की जेल

3 वर्ष पहले
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झुंझुनूं | अपर सेशन न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन ने गंभीर मारपीट के मामले में नाहरसिंघानी निवासी शीशपाल जाट को चार वर्ष का साधारण कारावास व 35 हजार रुपए का जुर्माना किया है। उसकी प|ी कमला को अपराध के सामान्य आशय में शामिल होने के कारण उसे दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। दोनों ही आरोपियों को प्राण घातक हमले के आरोप से न्यायालय ने बरी कर दिया। मामले के अनुसार 19 जून 2010 को घायल नरेंद्र सिंह ने राजकीय बीडीके अस्पताल झुंझुनूं में पुलिस को दिए पर्चा बयान बताया था कि 19 जून 2010 को दिन के 6-7 बजे की बात है कि वह और उसके पिता शिवनाथ सिंह अपने खेत में थे कि अचानक शीशपाल, कमला, हेतराम व दो अन्य आदमी आए, जिन्हें वह नहीं जानता, उनके हाथों में बरछी, लाठी, गंडासी थी, आते ही उन लोगों ने उससे व उसके पिता शिवनाथ सिंह से बरछी, गंडासी, लाठियों से मारपीट की, उनका जमीन का विवाद है आदि। पर्चा बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बाद जांच शीशपाल व हेतराम के विरुद्ध जानलेवा हमले में न्यायालय में चालान पेश किया। एक बाल अपचारी होने से उसका मामला किशोर न्यायालय बोर्ड को भेजा गया। बाद में इस्तगासा द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने पर कमला को भी तलब कर लिया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए पति-प|ी को विभिन्न धाराओं में भी और सजा देते हुए शीशपाल पर कुल 50 हजार रुपए का जुर्माना किया तथा न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 25-25 हजार रुपए दोनों घायलों नरेंद्र व शिवनाथ सिंह को देने के आदेश दिए।

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