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दुकानदार के दो हत्यारों को उम्रकैद

3 वर्ष पहले
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स्कीम नंबर-5 में दुकानदार दर्शनलाल उर्फ पिंकी की गोली मारकर हत्या का फैसला साढ़े तीन साल बाद आया है। इस मामले में एएसजे विजय सिंह की अदालत ने दो आरोपियों को उम्रकैद व 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। मंगलवार को एडिशनल सेशन जज विजय सिंह की अदालत ने दुकानदार दर्शनलाल उर्फ पिंकी मर्डर मामले में सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी निडाना निवासी प्रवीण व पड़ाना गांव निवासी शिवकुमार को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि 6 नवंबर 2014 को स्कीम नंबर-5 में दर्शनलाल उर्फ पिंकी को दुकान से बाहर बुलाकर प्रवीण व शिवकुमार ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। यह घटना दुकान के मेन गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद हो गई थी। इसके आधार पर ही पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

चेक बाउंस होने पर 2 साल की कैद

भास्कर न्यूज | सफीदों

चेक बाउंस के मामले में सफीदों एसडीजेएम प्रवेश सिंगला की अदालत ने तरावड़ी की एक फर्म के दो संचालकों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों लोगों को दो वर्ष की सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना और चेक कीमत की दोगुनी राशि देने की सजा सुनाई है।

करीब दो वर्षों से चल रहे इस केस का फैसला मंगलवार को अदालत ने सुनाया है। सफीदों के नई अनाज मंडी की एक फर्म सत्येंद्र नाथ राधेश्याम एंड सैंस के मालिक राधेश्याम ने 30 अप्रैल 2016 को अदालत से गुहार लगाई थी कि तरावड़ी की फर्म श्रीश्याम जी एग्रीको के संचालक सुरेंद्र व सुमित उससे धान की खरीद करते थे। उन्होंने उससे करीब एक करोड़ 73 लाख 56 हजार 543 रुपए की धान खरीद की थी। जिसके बदले सुरेंद्र व सुमित ने 25 लाख रुपए का 30 नवंबर 2015 को एक चेक दिया। जिसे बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। इसके बारे में उन्होंने आरोपियों को बताया तो वे आनाकानी करने लगे। कई बार पंचायतें की गई, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। जिसको लेकर राधेश्याम ने 30 अप्रैल 2016 को अदालत से गुहार लगाई थी।

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