सीबीआई अफसर जेएस यादव से जिरह पूरी
जोधपुर | बाड़मेर के एक व्यवसायी से घूस लेने के मामले में स्पेशल जज सीबीआई कोर्ट में सीबीआई अफसर जेएस यादव के बयान व उनसे जिरह पूरी हो गई है। अब इस मामले में 3 मई को सुनवाई होगी। बाड़मेर के एक व्यवसायी किशोर जैन से तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त पीके शर्मा, तत्कालीन आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी व ज्वैलर चंद्रप्रकाश कट्टा को रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। भंडारी को सीबीआई ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
भंडारी का प्रार्थना पत्र खारिज: घूस लेने के आरोपी तत्कालीन आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी की ओर से आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीआरपीसी की धारा 91 के तहत स्पेशल जज सीबीआई कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। प्रार्थना पत्र में कोर्ट से आग्रह किया गया कि उनको झूठा फंसाया गया है। सीबीआई की ओर से जवाब में कहा गया, कि संपत्ति आय से अधिक होने की वजह से मामला दर्ज किया गया है, जो सही है। दोनों पक्ष सुनने के बाद सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज मंछाराम सुथार ने भंडारी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
जोधपुर | बाड़मेर के एक व्यवसायी से घूस लेने के मामले में स्पेशल जज सीबीआई कोर्ट में सीबीआई अफसर जेएस यादव के बयान व उनसे जिरह पूरी हो गई है। अब इस मामले में 3 मई को सुनवाई होगी। बाड़मेर के एक व्यवसायी किशोर जैन से तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त पीके शर्मा, तत्कालीन आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी व ज्वैलर चंद्रप्रकाश कट्टा को रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। भंडारी को सीबीआई ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
भंडारी का प्रार्थना पत्र खारिज: घूस लेने के आरोपी तत्कालीन आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी की ओर से आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीआरपीसी की धारा 91 के तहत स्पेशल जज सीबीआई कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। प्रार्थना पत्र में कोर्ट से आग्रह किया गया कि उनको झूठा फंसाया गया है। सीबीआई की ओर से जवाब में कहा गया, कि संपत्ति आय से अधिक होने की वजह से मामला दर्ज किया गया है, जो सही है। दोनों पक्ष सुनने के बाद सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज मंछाराम सुथार ने भंडारी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।