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जेएनवीयू वीसी की नियुक्ति का रिकॉर्ड तलब

3 वर्ष पहले
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जोधपुर | राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉ. पीएस भाटी ने मंगलवार को जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के कुलपति डाॅ. आरपी सिंह की नियुक्ति का रिकॉर्ड तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 1 मई को होगी। याचिकाकर्ता लक्ष्मीनारायण बैरवा की ओर से अधिवक्ता रजत अरोड़ा ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि हाल ही जेएनवीयू के कुलपति डाॅ. सिंह को एमडीएस यूनिवर्सिटी के नए कुलपति का चयन करने के लिए गठित सर्च कमेटी का सदस्य बनाया गया है, जबकि डाॅ. सिंह स्वयं कुलपति बनने की पात्रता नहीं रखते। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन के रेग्यूलेशन-2010 के अनुसार कुलपति बनने के लिए यूनिवर्सिटी सिस्टम में दस साल प्रोफेसर पद पर कार्य का अनुभव होना जरूरी है, लेकिन प्रो. सिंह बरेली कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर ही कार्यरत रहे। इसके अलावा उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के भी आरोप लगे थे। विवि की ओर से एएजी राजेश पंवार ने तर्क देते हुए कहा, कि वीसी सिंह की नियुक्ति जेएनवीयू एक्ट 1962 की धारा 11 के तहत की गई, जो कि पूरी तरह वैध है। यूजीसी के नियम की पालना करना मैंडेटरी नहीं है। इस पर कोर्ट ने वीसी की नियुक्ति का रिकॉर्ड तलब किया है।

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