मेडिक्लेम दावे की बकाया राशि एक महीने में चुकाने के आदेश
जोधपुर| जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच, जोधपुर ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में व्यवस्था दी है कि बीमा पॉलिसी में अस्पष्टता होने पर बीमा कंपनी इसका फायदा नहीं उठा नहीं सकती। परिवाद मंजूर करते हुए मंच अध्यक्ष अतुल कुमार चटर्जी व सदस्य जुबैदा कादरी और राजाराम सराफ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया कि परिवादी को मेडिक्लेम दावे की बकाया राशि 1 लाख 57 हजार 650 रुपए मय 9 फीसदी ब्याज व 20 हजार रुपए हर्जाना एक माह में अदा करें। मुंबई निवासी शशि ज्योतेश टाटिया की अोर से अधिवक्ता अनिल भंडारी ने परिवाद पेश कर कहा कि वे वर्ष 2007 से अप्रार्थी से मेडिक्लेम बीमा करवाते आ रहे हैं। 5 सितंबर 2014 को परिवादी के तकलीफ होने पर उनका मुंबई के अग्रवाल नर्सिंग अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। बीमा कंपनी के यहां 2 लाख 34 हजार 27 रुपए का दावा पेश किए जाने पर उन्होंने महज 75 हजार 350 रुपए का भुगतान किया। यह भी बताया कि बीमा कंपनी का दायित्व पॉलिसी के हिसाब से प्रति सर्जरी बीमा राशि का 25 फीसदी ही है। मंच ने परिवाद स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि परिवादी को हर्जाने के साथ ही बकाया दावा राशि 1 लाख 57 हजार 650 रुपए मय 9 फीसदी ब्याज एक माह में अदा करें।