जयपुर | हाईकोर्ट ने क्लैट (कॉमन लॉ एन्ट्रेंस टेस्ट)- 2018 की ऑन लाइन परीक्षा में गड़बड़ी पर नेशनल लॉ यूनिवसिटी
जोधपुर, आर्या इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी व नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज कोच्चि को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने यह अंतरिम आदेश सूर्यदेव सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अधिवक्ता डीपी शर्मा ने बताया कि क्लैट की 13 मई को ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, जिसमें प्रार्थी के परीक्षा केन्द्र में परीक्षा के दौरान कम्प्यूटर बार-बार हैंग हो रहे थे और काफी देर तक स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा था। इस कारण उसे दो घंटे के पेपर को करने के लिए 12 मिनट कम मिले। प्रार्थी ने इस बारे में सेंटर प्रबंधकों को सूचना दी और शिकायत भी की। लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में कहा कि पेपर को करने में उसे कम समय मिला इसके लिए उसे बोनस अंक दिलवाए जाएं या परीक्षा को रद्द कर इसकी स्वतंत्र एजेंसी के जरिए जांच कराई जाए। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में यूनिवर्सिटी व अन्य से जवाब देने के लिए कहा।