भीमसिंह एनकाउंटर मामले में सीबीआई से जांच कराने से कोर्ट का इनकार
जोधपुर| राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश विजय विश्नोई ने सांचौर के बहुचर्चित भीमसिंह एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच कराने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता विमला देवी, जो कि मृतक भीमसिंह की प|ी है, की ओर से याचिका पर बहस करते हुए कोर्ट को बताया, कि आंध्रप्रदेश की पुलिस ने सांचौर में याचिकाकर्ता के पति का एनकाउंटर किया था, जो पूरी तरह से अनुचित था। राजस्थान पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, इसलिए एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच के लिए इसे सीबीआई को सौंपा जाए। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने कहा कि सीबीआई जांच नहीं कर सकती। पहले से ही उसके पास विभिन्न जांच विचाराधीन है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। जिस रैंक के अफसर ने एनकाउंटर किया है, उससे उच्च रैंक वाले अफसर जांच कर रहे हैं, इसलिए भी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से उप राजकीय अधिवक्ता विक्रमसिंह राजपुरोहित ने पैरवी की। पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। गत नौ मई को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया और सीबीआई जांच से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।