पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Jodhpur
  • कोर्ट ने केंद्र सरकार व एनएलयू जोधपुर से मांगा जवाब रिजल्ट याचिका के अधीन रखने के दिए आदेश

कोर्ट ने केंद्र सरकार व एनएलयू जोधपुर से मांगा जवाब रिजल्ट याचिका के अधीन रखने के दिए आदेश

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
जोधपुर| हाईकोर्ट जज जीके व्यास व रामचंद्रसिंह झाला की खंडपीठ में सोमवार को क्लैट में गड़बड़ियों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज कोच्चि, एनएलयू जोधपुर से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने क्लैट का परिणाम याचिका के अधीन रखने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 29 मई को होगी।

वकीलों की हड़ताल होने के चलते याचिकाकर्ता मनवी भंडारी व अन्य अभ्यर्थियों ने खुद ही पैरवी की। उन्होंने कोर्ट से कहा, कि गड़बड़ियां की वजह से अभ्यर्थियों को हानि हुई है, इस भर्ती परीक्षा पर रोक लगाई जाए। उल्लेखनीय है, कि अभ्यर्थियों ने कोर्ट के समक्ष दैनिक भास्कर में प्रकाशित क्लैट संबंधी खबरों की कटिंग पेश कर क्लैट की गड़बड़ियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। इस पर कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेते हुए प्रॉपर तरीके से रिट पेश करने के निर्देश दिए थे और अधिवक्ता दीपिका पुरोहित को न्यायमित्र नियुक्त किया था।

खबरें और भी हैं...