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लंबित प्रकरण: तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 जुलाई को

3 वर्ष पहले
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जोधपुर| राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 जुलाई को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश मिले हैं। इस संबंध में गुरुवार को जिला व सेशन न्यायाधीश नरसिंह दास व्यास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चर्चा हुई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन और लंबित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दांडिक अपराध, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम-विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल, मजदूरी भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामलों (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) का निस्तारण किया जाएगा।

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