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10 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी जैन की जमानत खारिज, जेल भेजा

3 वर्ष पहले
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जोधपुर| जाली दस्तावेज के आधार पर बेचान की गई जायदाद को खुद की बता 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में उदय मंदिर पुलिस ने सोमवार को आरोपी पाल लिंक रोड महावीर नगर निवासी बाबूलाल जैन (62) पुत्र पोकरदास को गिरफ्तार किया। मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। बुधवार को आरोपी जैन की तरफ से सेशन कोर्ट में पेश जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

उल्लेखनीय है कि गत माह राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने धोखाधड़ी के आरोपी बाबूलाल जैन को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। बाबूलाल के खिलाफ परिवादी संगीता गुप्ता ने धोखाधड़ी का मामला उदय मंदिर थाने में दर्ज कराया था। इसमें बताया, कि मई 2012 में गुप्ता से बाड़मेर की प्रोपर्टी का सौदा 10 लाख रुपए में तय हुआ। गुप्ता ने तीन लाख नकद और शेष चेक से दिए। इस पर जैन ने बेचान का इकरारनामा गुप्ता के हक में निष्पादित कर दिया। इसके साथ ही एक आम मुख्तयारनामा एवं एक वसीयतनामे का दस्तावेज भी जायदाद के मुताबिक परिवादी के हक में निष्पादित कर दिया पर रजिस्ट्री नहीं करवाई। परिवादीया को संदेह हुआ तो उन्होंने जमीन के कागजात की पड़ताल की। इसमें पता चला, कि वो प्रोपर्टी अन्य आरोपी नरेश जैन के नाम गिफ्ट डीड कर दी गई।

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