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शेट्टी कमीशन की सिफारिश को लेकर दिए एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध खंडपीठ पहुंची सरकार, अपील खारिज

3 वर्ष पहले
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जोधपुर| राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास व रामचन्द्र सिंह झाला की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए न्यायिक कर्मचारियों को शेट्टी कमीशन की सिफारिशों के अनुरूप वेतन देने को न्यायसंगत बताते हुए एकलपीठ के फैसले को उचित बताया है।

गत 1 फरवरी 2018 को एकलपीठ ने राजस्थान ज्यूडिशियल एम्प्लॉयज एसोसिएशन के पक्ष में फैसला देते हुए शेट्टी कमीशन की सिफारिशें लागू करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने इसे अनुचित बताते हुए अपील दायर कर खंडपीठ में चुनौती दी। राज्य सरकार की ओर से एएसजी पीआर सिंह ने पैरवी कर कोर्ट को बताया, कि सुप्रीम कोर्ट के 7 अक्टूबर 2009 के आदेश में सिर्फ शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। एएजी ने यह भी तर्क दिया, कि एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अलावा भी अपने फैसले में कई अन्य अनुशंसा की है, जिसे फुल कोर्ट ने पारित कर दिया, जो कि उचित नहीं है।

खंडपीठ ने एकलपीठ के निर्णय को उचित बताते हुए राज्य सरकार की अपील याचिका खारिज करते हुए शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को तुरंत लागू करने को कहा। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए यह भी कहा, कि अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों के शेट्टी कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं करने पर हड़ताल पर जाने की वजह से काम-काज प्रभावित होता है।

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