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जिले की 50 स्कूलों में 2 माह में पेयजल मुहैया करवाने के आदेश

3 वर्ष पहले
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लीगल रिपोर्टर. जोधपुर | राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास व रामचंद्रसिंह झाला की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जोधपुर जिले की करीब 50 स्कूलों में दो महीने में पेयजल व टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। इस याचिका पर अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी। लीगल एंड अवेयरनेस कमेटी, एनएलयू जोधपुर की ओर से दायर एक जनहित याचिका में बताया गया कि जोधपुर जिले की 48-50 स्कूलों का सर्वे किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इन स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का भी अभाव है। स्कूलों में पेयजल सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। टॉयलेट व मिड डे मील के लिए किचन तक नहीं है। टीचर्स की कमी भी सामने आई। सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब में बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, एक-दो स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह सभी व्यवस्थाएं सही हैं। कमेटी ने फोटोग्राफ सहित 48-50 स्कूलों के तथ्य कोर्ट के समक्ष पेश किए। इन स्कूलों में क्या-क्या कमियां हैं, इसकी भी जानकारी कोर्ट को दी। खंडपीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार को निर्देश दिए कि अगले दो महीने में इन स्कूलों में पेयजल, टॉयलेट व मिड डे मील के लिए किचन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस याचिका पर अगली सुनवाई एक अगस्त को मुकर्रर की है।

लीगल एंड अवेयरनेस कमेटी एनएलयू जोधपुर की याचिका पर सुनवाई

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