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राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की चल पीठ के एक सदस्य के निर्णय को चुनौती, कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा

3 वर्ष पहले
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जोधपुर | राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की चल पीठ जोधपुर में एक सदस्य द्वारा ही सुनवाई कर स्थगन आदेश व निर्णय पारित किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दो साल पूर्व अधिसूचना जारी हो जाने के बावजूद जोधपुर चल पीठ को न तो पाक्षिक किया गया और न ही न्यायिक व गैर न्यायिक सदस्य और स्टाफ की भर्ती की गई। याचिकाकर्ता रुकमा कंवर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जैन समाज गोशाला व अन्य की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी व अन्य ने बहस करते हुए कहा, कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 14 (2-ए) में स्पष्ट प्रावधान है कि जिला मंच के हर आदेश पर अध्यक्ष व सदस्य या सदस्यों के हस्ताक्षर से ही आदेश जारी होंगे। धारा 18 में यह प्रावधान किया गया है, कि जिला मंच के लिए बनाए कानून राज्य आयोग में भी यथावत लागू होंगे।

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