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कोर्ट ने फ्लाइट के स्लॉट आवंटन की प्रक्रिया पेश करने के दिए आदेश

3 वर्ष पहले
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दिल्ली एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट के स्लॉट पहले दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी निर्धारित करती है। स्लॉट के लिए एक कमेटी बनी हुई, वह यह देखती है कि जगह है या नहीं, इसके बाद वह रिकमंडेशन करती है। इसी रिकमंडेशन के आधार पर सरकार स्लॉट का निर्णय करती है। केंद्र सरकार की ओर से इस जवाब के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा व वीरेंद्र कुमार माथुर की खंडपीठ ने अतिरिक्त शपथ पत्र के साथ स्लॉट आवंटन की प्रक्रिया पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 मई को होगी।

लिब्रा इंडिया की ओर से दायर जनहित याचिका की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अब तक किस एयरलाइंस को कितने स्लॉट आवंटन किए गए हैं, इस संबंध में भी एयरपोर्ट ऑथोरिटी और एविएशन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता भानु प्रताप बोहरा ने कोर्ट को बताया, कि दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पूरी तरह से प्राइवेट है। वहां स्लाट आवंटन के लिए एक कमेटी बनी हुई है, उसकी रिकमंडेशन के आधार पर सरकार स्लॉट आवंटित करती है। इस पर कोर्ट ने उन्हें स्लॉट आवंटन का पूरा प्रोसिजर पेश करने के आदेश दिए हैं।

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