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पेंशनर पीएफ ऑफिस जाने की हालत में नहीं तो अफसर घर आकर ले जाएंगे जीवित प्रमाण पत्र

3 वर्ष पहले
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ईपीएस-95 योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को अपने दस्तावेजों में नाम, जीवन प्रमाण पत्र या जन्म तारीख सही करवानी है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में जाकर संशोधन करवा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पेंशनर जो किसी कारणवश अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में असमर्थ है, वे पास के पीएफ ऑफिस में सूचना भिजवा दें। पीएफ कार्यालय से आने वाला कर्मचारी उनका भौतिक सत्यापन करेगा उसके बाद उनकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी। संगठन की ओर से सहायक आयुक्त पेंशन एवं कार्यकारी प्रभारी ने बताया, कि किसी भी तरह के संशोधन के लिए जोधपुर, पाली, बीकानेर और श्रीगंगानगर कार्यालय में इसके लिए विशेष शिविर चल रहा हैं। शिविर में शनिवार अवकाश के दिन भी कार्य होगा। पेंशनर अपना डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करवाना भी सुनिश्चित कर लें। इसके साथ ही चैक कर लें कि उनके आधार कार्ड का विवरण जिसमें नाम और जन्म तिथि पेंशन पेमेंट ऑर्डर के अनुसार है या नहीं। जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए पेंशनर अपनी बैंक शाखा, ई मित्र या निकट के पीएफ ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन पेंशनर ने डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करवा दिया है और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट भिजवा सकते हैं।

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