लीगल रिपोर्टर. जोधपुर| राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास व रामचंद्रसिंह झाला की खंडपीठ ने माउंट आबू में सेंचुरी घोषित करने के लिए कुछ जमीन गुजरात सीमा में आने की वजह से गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता रुस्तम जहांगीर गामा की ओर से अधिवक्ता विकास बालिया ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि माउंट आबू के सेंचुरी घोषित करने में थोड़ी भूमि गुजरात की सीमा में आती है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने पैरवी की। खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर इस जमीन को लेकर जवाब मांगा है।
माउंट आबू में सेंचुरी घोषित करने में कुछ जमीन गुजरात की भी